

अमानतुल्लाह खान की याचिका को सुनने से दिल्ली HC ने किया इनकार
बटला हाउस में प्रस्तावित डिमोलिशन की कार्रवाई के मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है।
जून 11, नई दिल्ली:
दिल्ली हाई कोर्ट ने बटला हाउस में प्रस्तावित डिमोलिशन की कार्रवाई के खिलाफ आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया, लेकिन इस कार्रवाई से प्रभावित होने वाले लोगों को 3 दिन की मोहलत दी है कि वो इस बीच कानूनी राहत के विकल्प आजमा सकते है।
हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने अपनी ओर से डिमोलिशन पर रोक का कोई औपचारिक आदेश नहीं दिया है ना ही डीडीए की ओर से कोई लिखित आश्वासन दिया गया है कि वो इस दौरान डिमोलिशन की कोई कार्रवाई नहीं करेगा। इस लिहाज से डीडीए कानूनी तौर पर तो कार्रवाई करने के लिए तो स्वतंत्र है।
जबकि इस मामले में सुनवाई से पहले आम आदमी पार्टी विधायक ने राहत मिले की उम्मीद जताई थी। उन्होंने कहा था कि हमें पूरी उम्मीद है कि राहत मिलेगी। बटला हाउस इलाके में लोग लगभग 50 साल से ज्यादा समय से रह रहे हैं। इससे पहले बीते 2 जून को सुप्रीम कोर्ट ने डीडीए की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
तब कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में फिलहाल कोई आदेश जारी नहीं करेंगे। जुलाई माह में इस मामले की सुनवाई हो सकती है। बटला हाउस में यूपी सिंचाई विभाग की जमीनों पर कई अवैध दुकानों को नोटिस भेजा गया है। बता दें कि डीडीए की ओर से बीते 26 मई को नोटिस जारी हुआ था।