25 मई को मतदान के मद्देनजर धारा 144 लागू, किसी भी प्रकार के हथियार लेकर चलने पर रहेगी पाबंदी

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25 मई को मतदान के मद्देनजर धारा 144 लागू, किसी भी प्रकार के हथियार लेकर चलने पर रहेगी पाबंदी
यमुनानगर 24 मई-जिलाधीश कैप्टन मनोज कुमार ने लोकसभा आम चुनाव 2024 के मद्देनजर शंतिपूर्ण व निष्पक्ष मतदान प्रक्रिया सम्पन्न करवाने के मद्देनजर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला में धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। आदेशों के अनुसार किसी भी व्यक्ति के आग्नेयास्त्र, तलवार, लाठी, डंडा, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, फरसा, गंडासियां, भाल्ला, रॉड, हॉकी, चेन, हथियार के रूप में उपयोग किए जाने वाले ईंटों और पत्थरों के टुकड़ों, दहनशील सामग्री या कोई अन्य सामान जैसे हथियार ले जाने पर पूर्णत: पाबंदी रहेगी। उन्होंने कहा कि तनाव, परेशानी, साधारण दिनचर्या में बाधा जानमाल की हानि, शांति व्यवधान और दंगे होने की आशंका में सार्वजनिक स्थानों पर शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखनी अति आवश्यक है। ये आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस बल और अन्य लोक सेवकों, दिव्यांग व्यक्तियों और सिख धर्म के वास्तविक अनुयायियों पर लागू नहीं होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न होने तक लागू रहेंगे। इन आदेशों के उल्लंघनकर्ता भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अनुसार दंड के भागीदार होंगे।
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मतदान केंद्र की 100 मीटर परिधि में सेल्युलर फोन, कोड रिस्पांस वायरलेस सेट आदि के उपयोग पर प्रतिबंध
यमुनानगर, 24 मई-जिलाधीश कैप्टन मनोज कुमार ने लोकसभा आम चुनाव 2024 को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला में धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेशों के अनुसार जिला में सभी मतदान केंद्र की 100 मीटर परिधि के अंदर सेल्युलर फोन, कॉर्डलेस फोन, मेगा फोन या लाउडस्पीकर के उपयोग पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। पीठासीन अधिकारी व अन्य स्टाफ को अपना मोबाइल फोन साइलेंट मोड में रखने की अनुमति है। जरूरत पड़ने पर वे मतदान केंद्र के बाहर जाकर बात कर सकते हैं, बूथ स्तर के अधिकारियों को मतदान केंद्रों के पास अपने मोबाइल फोन और पीएस के लिए अल्फाबेटिकल रोल लोकेटर चालू रखना होगा। ये आदेश मतदान शुरू होने से लेकर मतदान प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहेगा। इन आदेशों के उल्लंघनकर्ता भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अनुसार दंड के भागीदार होंगे।
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मतदान केंद्रों में असामाजिक तत्वों के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए धारा 144 लागू
यमुनानगर, 24 मई-जिलाधीश कैप्टन मनोज कुमार ने जिला के सभी मतदान केंद्रों के आसपास धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। ये आदेश मतदान केंद्रों में असामाजिक तत्वों द्वारा मतदान केंद्रों में प्रवेश करने व स्वतंत्र और शांतिपूर्ण मतदान के लिए कानून और व्यवस्था बनाए रखने में बाधा उत्पन्न करने की संभावना के दृष्टिगत जारी किए गए हैं।
आदेशों के अनुसार मतदान केंद्र में केवल निर्वाचक, मतदान अधिकारी, प्रत्येक उम्मीदवार व उसका चुनाव एजेंट और एक समय में प्रत्येक उम्मीदवार का एक मतदान एजेंट, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति, ड्यूटी पर तैनात कर्मी, मतदाता के साथ गोद में एक बच्चा, किसी अंधे या अशक्त मतदाता (जो बिना सहायता के चल नहीं सकता या मतदान नहीं कर सकता) के साथ जाने वाला एक व्यक्ति, पीठासीन अधिकारी जैसे अन्य व्यक्तियों को समय-समय पर मतदाताओं की पहचान करने या मतदान करवाने में उनकी सहायता करने के उद्देश्य से प्रवेश दे सकता है।
इसके अलावा भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार केंद्र और राज्यों के मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री को चुनाव एजेंट या मतदान एजेंट के रूप में भी नियुक्त करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, क्योंकि उन्हें अपने सुरक्षा गार्डों के साथ जाना पड़ता है, जिन्हें मतदान केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इस कारण सुरक्षा कवर वाले किसी भी व्यक्ति को चुनाव/मतदान/मतगणना एजेंट के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। किसी भी उम्मीदवार या किसी एजेंट या किसी मतदाता के साथ किसी भी सुरक्षाकर्मी को मतदान केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ये आदेश 25 मई को मतदान शुरू होने से दो घंटे पहले से लागू होंगे और मतदान प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहेंगे। ये आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस बल और अन्य लोक सेवकों पर लागू नहीं होगा। इन आदेशों के उल्लंघनकर्ता भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अनुसार दंड के भागीदार होंगे।